व्यापारियों की GST भुगतान करने की समस्या का आज होगा निदान
व्यापारियों की GST भुगतान करने की समस्या का आज होगा निदान
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नई दिल्ली : जीएसटी काउंसिल की 22वीं बैठक में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली कंपोजीशन स्कीम की मौजूदा 75 लाख रुपये सालाना टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर सकती है। यह फैसला कारोबारियों को रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए किया जा सकता है. इतना ही नहीं इस बैठक में हर महीने दाखिल किये जाने वाले रिटर्न और जीएसटी के भुगतान के प्रारूप को भी बदला जा सकता है जिसमे अब व्यापारीगण तीन महीने में जीएसटी और रिटर्न तिमाही के तौर पर दाखिल कर सकेंगे.

इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे. इसमें कारोबारियों को जीएसटी का भुगतान और रिटर्न तिमाही फाइल करना होगा. GST के नीतिगत फैसले लेने वाली यह काउंसिल, सर्वोच्च संस्था है. हाल की कंपोजीशन स्कीम के तहत रजिस्टर व्यापारियों को 1%, मैन्युफैक्चरर को 2% और रेस्टोरेंट सेवा देने वालों को 5% जीएसटी का अदा करना होता है। 

हालाकिं अभी व्यपारियों को GST और रिटर्न हर महीने दाखिल करना होता है जिससे काफी परेशानियां आती हैं, इसके अलावा इस स्कीम का चुनाव करने वाले व्यापरियों को बिल जारी करने की अनुमति नहीं है. बिल जारी न कर पाने की दशा में उन्हें दिए गए टैक्स का क्रेडिट प्राप्त नहीं हो पाता. मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में CGST क़ानून की धारा 9 (4) के नियमो को इस साल के अंत तक निलंबित रखने के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. इस धारा के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति या कम्पनी किसी नॉन-रजिस्टर व्यक्ति से ऐसी सेवा या वास्तु क्रय करता है जिस पर GST का भुगतान किया जाना है, तो इस GST का भुगतान करने की जवाबदारी उस व्यक्ति या कम्पनी की होगी जो, GST के तहत रजिस्टर्ड है.

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