फीस वृद्धि गलत निकली तो स्कूल की प्रॉपर्टी होगी नीलाम: हाई कोर्ट
फीस वृद्धि गलत निकली तो स्कूल की प्रॉपर्टी होगी नीलाम: हाई कोर्ट
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चंडीगढ़: विद्यालयों द्वारा मनचाहे ढंग से फीस बढाने और बच्चों एवं उनके अभिभावकों को प्रताड़ित करने के मामले में हाई कोर्ट ने यू-टर्न लिया है. उच्च न्यायलय ने इसे लेकर सभी स्कूलों को आदेश दिए है. इस मामले की स्पष्टता से जाँच करने के लिए  शिक्षा विभाग के एडिशन चीफ सेक्रेटरी को कमेटी बनाने के लिए भी कहा है. साथ ही न्यायालय ने यह साफ़ कर दिया है कि, यदि  फीस बढ़ाने के लिए जो सफाई दी गई है वह कमेटी के सामने झूठ निकली तो बढ़ी फीस की वसूली के लिए स्कूल की प्रॉपर्टी तक नीलाम की जा सकती है. 

हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा है कि, वर्तमान में बनाई गई कमेटियां केवल क्लेरिकल काम तक ही रह गई हैं. स्कूलों द्वारा की जा रही फीस वृद्धि पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है. स्कूल मनमाने तरीके से फीस में वृद्धि कर रहे हैं जो हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ है. हाईकोर्ट ने डिवीजन बेंच के आदेशों को देखने के बाद कहा कि इस मामले में वे खुद निगरानी नहीं कर सकते हैं.

एडिशन चीफ सेक्रेटरी द्वारा गठित कमेटी यह देखेगी कि, स्कूल फीस की वृद्धि कैसे की गई है और वृद्धि के लिए जो कारण और कारक बताए गए हैं वे सही हैं या नहीं. साथ ही कोर्ट ने स्कूलों को अंडरटेकिंग देने के आदेश दिए कि, यदि वसूली करनी पड़ी तो प्रॉपर्टी बेचकर भी वसूली की जा सकती है. इन आदेशों के साथ ही हाईकोर्ट ने 28 फरवरी तक कमेटी को फीस को लेकर अपनी रिपोर्ट जमा करवाने के आदेश दिए हैं.

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