अब मिलावटखोरों को उम्रकैद, साथ ही कई लाख जुर्माना
अब मिलावटखोरों को उम्रकैद, साथ ही कई लाख जुर्माना
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केंद्र सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ शख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. अब खाने पीने के सामान में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा भी हो सकती है. इसके लिए खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव करने का प्रस्ताव भी दे दिया गया है. फूड रेगुलेटर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) द्वारा दिए गए इस प्रस्ताव में मिलावटखोरों को उम्रकैद की सजा दिए जाने की बात कही गई है. इस प्रस्ताव के तहत मिलावट में नुकसान की संभावना पाए जाने पर आरोपी को 7 साल से 10 साल तक उम्रकैद की सजा हो सकती है, इसके अलावा 10 लाख रूपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इस क़ानून के अंतर्गत एक्सपोर्ट होने वाले खाद पदार्थ भी आएंगे. गौरतलब है कि फिलहाल मिलावट से मौत होने पर उम्रकैद का प्रावधान है. नए क़ानून के अंतर्गत खाने-पीने का सामान इंपोर्ट करने वालों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी. फ़िलहाल ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है. एफएसएसएआई अपने मसौदे को लेकर जनता से और सम्बंधित पक्षों से भी उनकी राय मांगी है.

खाने पीने के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. नए फैसले के मुताबिक अब फूड आइटम्स की जांच करने वाली लैब्स को पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सम्बंधित डिपार्टमेंट को सौपनी होगी. वहीं केमिकल या जीवाणुओं की जांच करने वाले खाद पदार्थों की रिपोर्ट अधिकतम 10 दिन के अंदर जमा कर सकते है.

 

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