ईपीएफओ ने दावों के भुगतान के लिए बदला नियम
ईपीएफओ ने दावों के भुगतान के लिए बदला नियम
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नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (ईपीएफओ) के 5 करोड़ अंशधारकों के हित में एक राहत भरा फैसला लिया है.ईपीएफओ ने 10 लाख रुपए से अधिक के दावे के भुगतान के लिए ऑनलाइन दावा करने का फैसला वापिस ले लिया है. अब कोई भी अंशधारक इसके दावे को ऑफलाइन भी कर सकेगा. ऑन लाइन दावों में आ रही परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया है.ईपीएफओ ने एक परिपत्र अपने सभी कार्यालयों  को भेजकर पीएफ दावे को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं.

 

ईपीएफओ के परिपत्र के अनुसार ऑनलाइन दावे में किसी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए पीएफ के सभी ऑनलाइन दावे को सत्यापन के लिए नियोक्ता के पास भेजा जाएगा. इसके बाद ही दावे का निराकरण होगा. नियोक्ता को ईपीएफओ से दावे मिलने के तीन दिन में दावे को स्‍वीकार करके या खारिज करके वापस करना होगा.

गौरतलब है कि इसके पूर्व 28 फरवरी को ईपीएफओ ने एक निर्देश में कहा गया था कि अगर आपके प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा हैं तो आपको दावे केनिराकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके लिए तब ईपीएफओ ने भौतिक फॉर्म को मंजूर नहीं किया था. हालाँकि यह कदम दावे में धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया था.

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