बिहार में ईंटो की ढुलाई के लिए भी लगेगा ई-चालान
बिहार में ईंटो की ढुलाई के लिए भी लगेगा ई-चालान
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पटना : पिछले दिनों बिहार सरकार को विपक्ष ने रेत खनन मामले में खूब घेरा था. मगर सरकार ने उसका दृढ़ता से मुकाबला किया था. सरकार इस वाकिये से सीख लेकर अब आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए माल ढुलाई की व्यवस्था को सुधारने में लगी है. जिसके तहत खनन एवं भूतत्व विभाग ने 15 जनवरी से ईंटो के परिवहन के लिए ई-चालान को अनिवार्य कर दिया है. इससे पहले सरकार ने बालू-गिट्टी के ढुलाई के लिए ई-चालान लागू किया था, इसके बाद फिर से फिर पचास हजार से ज्यादा माल परिवहन के लिए ई-वे लागू किया था.

अब से बगैर ई-चालान के के ईंटो ढुलाई करने वाले वाहन पर कार्यवाही की जाएगी. ई-चालान से इन लघु खनिजो के अवैध धंधे पर रोक लगने के साथ साथ राज्य सरकार के पास बालू -गिट्टी की बिक्री के आंकड़े भी होंगे.

उपमुख्यमंत्री ने 13 जनवरी को कहा कि ''50 हजार रूपये से अधिक मूल्य के माल परिवहन के लिए 15 जनवरी से प्रायोगिक तौर पर बिहार सहित पुरे देश में ई-चालान व्यवस्था लागू की जा रही है. वही राज्य के अंदर 10 किलोमीटर की दुरी तक माल के परिवहन के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं होगी. जीएसटी लागू होने के बाद पहली जुलाई से पुरे देश में चेकपोस्ट की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है. जिसके कारण बड़ी संख्या में बगैर टैक्स दिए मालो की ढुलाई से राज्यों के राजस्व में काफी नुकसान हो रहा है.''

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