गूगल के खिलाफ मुकदमा ख़ारिज
गूगल के खिलाफ मुकदमा ख़ारिज
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गूगल के खिलाफ लगाया गया लैंगिक भेदभाव का मुकदमा ख़ारिज हो गया है. कम्पनी पर पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले महिला कर्मचारियों को कम वेतन देने का आरोप लगाया गया था जिसे सैन फ्रांसिस्को सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश मेरी ई. विस ने ख़ारिज कर दिया है.

गूगल कम्पनी पर क्लास-एक्शन मुकदमा चलाने के लिए आरोप लगाया गया था कि "कंपनी के हर विभाग में महिलाओं के वेतन में भेदभाव था." न्यायाधीश मेरी ई. विस ने कम्पनी पर आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा कि "अभियोगी यह दिखाने में असफल रहे कि उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में समान या बेहतर काम करने के लिए उन्हें कम वेतन प्राप्त हुआ." 

बता दे कि गूगल के तीन पूर्व कर्मचारियों ने सितंबर में कम्पनी के खिलाफ क्लास-एक्शन मुकदमा दर्ज किया था और आरोप लगाए थे कि गूगल पदोन्नति और वेतन के मामले में लिंग के आधार पर भेदभाव करती है. कम्पनी के खिलाफ मुकदमे में कहा गया था कि "गूगल केलिफरेनिया में महिलाओं को उनके समान काम करने वाले पुरुषों की तुलना में कम वेतन देती है तथा उन्हें ऐसे काम पर रखा जाता है, जिसमें पदोन्नति के मौके कम होते हैं."

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