नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अदालत ने सुनाया फैसला
नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ अदालत ने सुनाया फैसला
Share:

नई दिल्ली:  मध्यप्रदेश बीजेपी के नेता और मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ी रहत दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज़ के मामले में फैसला सुनाते हुए बाइज़्ज़त बरी कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द करते हुए मिश्रा को बरी कर दिया, जिसमे मिश्रा को विधानसभा चुनाव में अयोग्य घोषित किया गया था. यह फैसला चुनाव आयोग द्वारा 2008 में लिया गया था. 

इसके अलावा कोर्ट ने सिंगल बेंच के 14 जुलाई 2017 के उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा गया था. कोर्ट ने कहा है कि उन्हें मामले की सुनवाई के दौरान मिश्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले कि  2008 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरें पेड न्यूज थीं.  10 अक्टूबर 2017 को अपना फैसला सुरक्षित करने के 7 महीने बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है. 

जबकि याचिकाकर्ता और वकील विवेक तन्खा ने आरोप लगया था कि ये देश का सबसे बड़ा पेड न्यूज़ मामला है.  हालांकि समाचार पत्रों ने खुद यह मानते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह खबरें प्रकाशित की थी, ऐसे में मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज का मामला बनता ही नहीं है. आपको बता दें कि पेड न्यूज़ वो ख़बरें होती है,  जिसे प्रकाशित करने के लिए पैसे दिए गए हो.

जस्टिस चलमेश्वर की सुप्रीम कोर्ट से हुई विदाई

अवैध संपत्ति मामले में डॉक्टर दम्पति को सात साल की सज़ा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की कावेरी योजना को मंजूरी दी

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -