अब मासूम बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए राज्यसभा में पेश होगा बिल
अब मासूम बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए राज्यसभा में पेश होगा बिल
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नई दिल्ली : मासूम बच्चियों के हक़ में आवाज उठाते हुए सरकार आज एक बड़ा कदम उठा सकती है. राज्यसभा में आज जल्द ही बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा का विधेयक पेश होगा. अगर राज्यसभा में इस विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जाते है, तो मासूम बच्चियों के लिए यह एक बड़ी जीत होगी. साथ ही सरकार भी इसका जश्न मनाएगी. राज्यसभा में विधेयक को मंजूरी मिलते ही छोटी बच्चियों से रेप के आरोपी को फांसी की सजा मिलेगी.

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बच्ची अगर 16 वर्ष से कम उम्र की रहती है तो इस स्थिति में भी आरोपी को कतई नहीं बख्शा जाएगा. 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर आरोपी को 20 साल की कठोर सजा का प्रावधान है. इतना ही नहीं 20 साल की कठोर सजा को उम्र कैद में भी बदला जा सकता है. 

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बता दे कि इससे पहले 27 जुलाई को बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा का विधेयक लोकसभा में पेश हुआ था, जहां इसे मंजूरी दे दी गई थी. अब राज्यसभा द्वारा भी मंजूरी दिए जाने के बाद मासूमों को इन्साफ तथा आरोपी को सख्त सजा मिलेगी. पिछले कुछ माह से देश में मासूम बच्चियों से रेप के मामले बढे है. जिनमे मंदसौर और कठुआ दुष्कर्म ममले ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. सरकार इन्हे ध्यान में रखते हुए नया कानून ला रही है. 

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