जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले हो जाएं सावधान
जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले हो जाएं सावधान
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नई दिल्ली : जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 3.85 लाख व्यापारी सरकार के निशाने पर आ गए हैं. जीएसटी काउंसिल ने केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों को रिटर्न नहीं भरने वाले व्यापारियों की सूची सौंप दी है. कर अधिकारी अब ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गए हैं.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 26वीं बैठक में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और जीएसटीएन ने अब तक दाखिल जीएसटी रिटर्न के आधार पर आंकड़ों का विश्लेषण किया, तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. विश्लेषण से पता चला है कि 8 मार्च 2018 तक 3.85 लाख व्यापारियों ने अपना जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है.

जबकि गौर करने वाली बात यह है कि जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू होने के बाद अब तक सात महीनों के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न भरे जा चुके हैं. 10 फरवरी 2018 को ऐसे व्यापारियों की संख्या 4.35 लाख थी.यह तथ्य सामने आया है कि व्यापारियों ने फॉर्म जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी में अपनी कर देयता के बारे में जो खुलासा किया है, उनमें बड़ा अंतर है. इसीलिए काउंसिल ने इस  विश्लेषण  के बाद जरूरी कार्रवाई का फैसला किया है.हालाँकि संतोष की बात यह है कि रिटर्न दाखिल न करने वाले व्यापारियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है.सरकार जीएसटी संग्रह बढ़ाने और टैक्स की चोरी रोकने के लिए कई उपाय कर रही है.

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