यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई आज
यौन उत्पीड़न मामले में सजा काट रहे आसाराम की याचिका पर सुनवाई आज
Share:

नई दिल्ली: भारत में धर्म के नाम पर अपना नाम जोड़ने वाले आसाराम के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। यहां बता दें कि आसाराम अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा हैं और आसाराम ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 

आज भारत आएंगे इटली के प्रधानमंत्री, खुल सकते है व्यापर के नए अवसर

जानकारी के अनुसार आसाराम यौन उत्पीड़न मामले में बहुत समय से जेल में हैं और आसाराम द्वारा दायर याचिका पर जस्टिस निर्मलजीत कौर और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ सुनवाई करेगी। यहां हम आपको बता दें कि आसाराम 1 सितम्बर 2013 से राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद है। दरअसल आसाराम को एससी एसटी कोर्ट के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी मधुसूदन शर्मा की कोर्ट ने 25 अप्रैल 2018 को यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी मानते हुए आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और तभी से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। 

जल्द बढ़ेगी सेना की ताकत, 30 साल बाद मिलेंगी नई तोपें

गौरतलब है कि आसाराम द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। यानि मंगलवार को तय हो जाएगा कि आसाराम की याचिका खण्डपीठ सुनने के लिए स्वीकार करेगी या नहीं यहां बता दें कि लंबे समय बाद आसाराम के मामले में सुनवाई के लिए तारीख तय की गई है। आसाराम की याचिका पर सुनवाई होनी है या नहीं यह कोर्ट में पहली सुनवाई के दौरान ही पता चल जायेगा। उल्लेखनीय है कि हाल में आसाराम को कोर्ट से मामूली राहत मिली थी, कोर्ट ने आईटी एक्ट के एक मामले में आसाराम की जमानत मंजूर की थी। 


खबरें और भी   

मीटू कैंपेन: आईआईएससी के प्रोफेसर पर लगे यौन शोषण के आरोप

गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं होंगे ट्रंप, व्हाइट हाउस ने की आधिकारिक घोषणा

मीटू कैंपेन: आईआईएससी के प्रोफेसर पर लगे यौन शोषण के आरोप

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -