वीडियो : बलात्कारियों की खैर नहीं, POCSO एक्ट में अब फांसी
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पॉक्सो (POCSO) एक्ट में संशोधन की मांग को मंजूरी दी जा चुकी है, और अब इसके तहत 12 साल से कम उम्र की मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार के लिए सजा-ए-मौत यानी फांसी का प्रावधान होगा. देश में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के मामलों और हालिया घटित कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार के बाद से कई लोग ऐसे अपराध के लिए फांसी की सजा की मांग कर चुके हैं. महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने जब इस प्रस्ताव के बारे में कहा तो उन्हें हर तरफ से इसको लेकर लोगों का समर्थन मिला.

नाबालिगों से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा था. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर खींचा था. अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि सिर्फ 2016 में ही नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के 19675 मामले हुए. उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को इन मामलों में तेजी से सुनवाई करके पीड़ितों को न्याय दिलाने का उपाय करना चाहिए. हालांकि अब शनिवार को यानी की आज कैबिनेट की बैठक में 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस' यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है. 

महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने हाल में ही कहा था कि वो कठुआ और हाल में हुई दूसरी बलात्कार की घटनाओं से बहुत दुखी हैं और उनका मंत्रालय बहुत जल्दी ही पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश करेगा. अभी तक इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं था. 

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