सुप्रीम कोर्ट पहुंची 94 वर्षीय महिला, इंदिरा द्वारा लगाई गई 'इमरजेंसी' को असंवैधानिक घोषित करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 94 वर्षीय महिला, इंदिरा द्वारा लगाई गई 'इमरजेंसी' को असंवैधानिक घोषित करने की मांग
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नई दिल्ली: एक 94 साल की विधवा महिला ने सुप्रीम कोर्ट से 1975 में देश में लगाई गई इमरजेंसी को असंवैधानिक घोषित करने की मांग  की है। इसके साथ ही कीमती रत्नों का व्यावसाय करने वाले अपने पति की बेशुमार दौलत की हुई लूट की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर तय करते हुए 25 करोड़ की मुआवज़ा राशि की भी मांग की है।

इसी वर्ष सितंबर महीने में वीरा सरीन द्वारा दाखिल की गई याचिका में गृह मंत्रालय को भी एक पक्षकार नियुक्त किया गया है। महिला ने शीर्ष अदालत से चार दशक से ज्यादा समय से उसके और उसके बच्चों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग की गई है। अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए याचिका अभी भी आ रही है। महिला फिलहाल देहरादून में अपनी बेटी के साथ रहतीं हैं। 1957 में उन्होंने एचके सरीन से विवाह किया था, जिनका करोल बाग और कनॉट प्लेस में उत्कर्ष कला और रत्न का कारोबार था। जून 1975 में आपातकाल घोषित होने के फ़ौरन बाद, सीमा शुल्क अधिनियम के संदिग्ध उल्लंघन पर सरीन के व्यावसायिक ठिकानों में छापे मारे गए और कीमती सामान, आभूषण और कलाकृतियां जब्त कर ली गईं।

महिला के पति को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोधक अधिनियम (COFEPOSE) के संरक्षण के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। अधिकारियों द्वारा उन्हें लगातार यह कहते हुए सुना गया कि वे अपनी तमाम चल-अचल संपत्ति छोड़कर देश छोड़कर चले जाएं। बाद में, याचिकाकर्ता और उसके बच्चे विदेश चले गए, क्योंकि उनका ज्यादातर माल और संपत्ति जब्त कर ली गई थी।  याचिका में संबंधित अधिकारियों से 25 करोड़ रुपये की वसूली का मुआवजा दिलवाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि, “इस असंवैधानिक अन्याय का असर उनके परिवार की तक़रीबन तीन पीढ़ियों पर पड़ा है। इस इमरजेंसी ने ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया।" याचिका के अनुसार, महिला के दिमाग में आज भी इमरजेंसी के मुद्दे गूंजते हैं। वह इसे असंवैधिनाक घोषित करवाकर शांति पाना चाहती है।

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