लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की गैंगस्टर कोर्ट नंबर 6 रामानंद यादव की बेंच ने गुरुवार को माफिया सरगना ध्रुव सिंह कुंटू सहित उसके gang के नौ सदस्यों को गैंगेस्टर एक्ट के तहत दस वर्ष की जेल और 50 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाया। अदालत के फैसले से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि, वर्ष 2010 में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी ठेकेदार डमरु सिंह का क़त्ल कर दिया गया। इस मामले में जीयनपुर का माफिया डान ध्रुव सिंह कुंटू, वाराणसी के चोलापुर का निवासी गिरधारी विश्वकर्मा, मऊ जिले के मोहम्मादाबाद का रहने वाला अजीत सिंह, जहानागंज का संजय यादव समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने कुंटू और गिरधारी के साथ ही बलिकरन, मुन्ना, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश, मोहर सिंह, योगेश, रामनारायण उर्फ रिंकू सिंह, शिवेश पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। गैंगेस्टर की विवेचना पूरी करके आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट नंबर 6 रामानंद यादव की कोर्ट में केस चल रहा था। सुनवाई पूरी करने के बाद बुधवार को कोर्ट ने कुंटू सहित गिरोह के नौ सदस्यों को दोषी ठहराया था। सजा की तिथि गुरुवार तय की गई थी। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को दस साल की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि इस मामले में कुटूं के दो साथी अजीत सिंह का क़त्ल हो चुका है। जबकि कन्हैया विश्वकर्मा एनकाउंटर में मार दिया गया है एयर कुंटू सहित अन्य आरोपी सलाखों के पीछे है।
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