पंचायत चुनाव लड़ने के लिए करनी होगी 8 वीं उत्तीर्ण
पंचायत चुनाव लड़ने के लिए करनी होगी 8 वीं उत्तीर्ण
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चंडीगढ़​ : हरियाणा सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता तय की गई है। अब पंचायत चुनाव में वही महिला भागीदारी कर सकेगी जो कम से कम कक्षा 10 वीं और कक्षा 8 वीं में उत्तीर्ण हो। इस तरह का प्रयास कर महिलाओं की शिक्षा का प्रसार किया जाएगा तो वहीं घर में शौचालय निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए हलफनामे में यह जानकारी भी देनी होगी कि आपके घर में शौचायल है या नहीं।

मिली जानकारी के अनुसार महिला अनुसूचित जाति के लिए अब कम से कम कक्षा 8 वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा जबकि कक्षा 10 वीं पास को अन्य पदों के लिए योग्य माना जा सकेगा। मामले में यह बात कही गर्ह है कि नामांकन से पूर्व कोआॅपरेटिव बैंक के लोन, बिजली बिल समेत कई सरकारी देनदारियों का भुगतान भी उन्हें करना होगा साथ ही विद्युत बिल समेत कई सरकारी देनदारियों का उन्हें भुगतान करना होगा।

मामले में यह जानकारी सामने आई है कि उन्हें घर में शौचालय संबंधी जानकारी भी प्रदान करनी होगी। मिली जानकारी के अनुसार इस तरह के नियमों को हरियाणा में 5वीं पंचायत से लागू किए जाएंगे। इसके विरूद्ध आपराधिक मामलों में चार्जशीट पेश की जाएगी। इस दौरान करीब 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। ये लोग निर्वाचन कार्य में भागीदारी नहीं कर पाऐंगे।

मिली जानकारी के अनुसार मामले में यह कहा गया है कि हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत संशोधन के तहत अध्यादेश लाया जा सकता है। इस दौरान लगभग 21 वर्ष बाद इस बारे में पहला संशोधन किया जाएगा। मामले में कहा गया है कि राजस्थान के बाद यह एक दूसरा राज्य है जिसमें किसी भी चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय की गई। वर्ष 2014 के पंचायत चुनाव में भी इसी तरह का प्रयास किया गया।

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