Mar 10 2016 10:49 PM
मंडला: मध्यप्रदेश के मंडला शहर के मवाई थाना में साल 2010 में फर्जी लाइसेंस को लेकर मामला दर्ज किया गया था. जिस पर न्यायाधीश वीके सिंह ने फैसला सुनते हुए सब ही आरोपियों को 7-7 साल का कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है|
मवाई ठाणे में नितिन श्रीवास्तव बिछिया मंडला, राजेंद्र कुमार भांगेर गढ़ी बालाघाट, गुगल राम गुडयारी रायपुर, ईशवर दास नेवई दुर्ग छग, मोहम्मद हारून रायपुर, पंचराम कुर्रे दुर्ग को धारा 420, 467, 468, 471 में फर्जी लाइसेंस बनाने का मामला दर्ज था|
आरोपियों में परिवहन विभाग के कर्मचारी भी शामिल है जिन्हें निलम्ब्बित कर जेल भेज दिया गया है. यह 6 लोगो का गिरोह फर्जी लाइसेंस बनाने के मामले में लिप्त था जिसके खिलाफ 2010 में मामला दर्ज किया गया था. और अब सभी आरोपियों को 7-7 वर्ष की सजा और 1-1 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.
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