बार-बार बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद युवक ने प्राइवेट पार्ट में डाल दी ये चीज
बार-बार बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद युवक ने प्राइवेट पार्ट में डाल दी ये चीज
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पंजाब की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने एक मासूम बालिका के साथ बेहद निर्मम तरीके से दुष्कर्म करने के बाद हत्या के प्रयास के मामले में मृत्युदण्ड की सजा दी है। इस मामले में मिली जानकारी के तहत कपूरथला की विशेष पॉक्सो कोर्ट की एडीशनल सेशन जज रजविंदर कौर ने ये फैसला सुनाया है। इस फैसले की पुष्टि के लिए अदालत ने मामले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को रेफर किया हैं। बताया जा रहा है जज ने अपने फैसले में कहा कि दुष्कर्मी ने एक मासूम बच्ची से अपनी हवस को मिटाने के लिए जिस तरीके से बर्बर और भयानक कृत्य किया है, उससे उस मासूम बच्ची के जीवन को तो समाप्त किया ही है, बल्कि मानवता को भी पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है।

इस वजह से आरोपी की उम्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि या पूर्व में कोई अपराध नहीं किये जाने की हिस्ट्री भी इस अपराध की सजा को कम नहीं कर सकती। इस मामले में मिली जानकारी के तहत आरोपी ने मासूम बालिका के साथ बार-बार दुष्कर्म किया। केवल यही नहीं बल्कि दुष्कर्म करने के बाद भी भी उसने मासूम के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी की छड़ी डालकर उसे नुकसान पहुंचाया। ऐसा होने के चलते मासूम को घातक अंदरूनी चोटें आयी। बताया जा रहा है दोषी मुकेश कुमार मृतका मासूम बच्ची का पड़ोसी था, और उसने बिस्किट खिलाने के बहाने से बुलाकर अपनी झुग्गी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं दुष्कर्म के बाद उसके निजी अंगो में लकड़ी की छड़ी डाल दी।

जिससे मासूम की आंते तक फट गयी। इस मामले में मिली जानकारी के तहत गंभीर अवस्था में मिली मासूम के यूटेरस को हटाने के लिए अब तक तीन सर्जरी की जा चुकी हैं। वहीं चिकित्सकों के अनुसार, अब भी उसकी कई बार सर्जरी की जाएगी। अब मासूम बच्ची को हमेशा अपने साथ यूरिन का बैग लेकर चलना होगा जो जीवनभर रहेगा।

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