63 मून्स टेक्नोलॉजीज मामला: पी चिदंबरम के खिलाफ CBI को जांच में नहीं मिले सबूत
63 मून्स टेक्नोलॉजीज मामला: पी चिदंबरम के खिलाफ CBI को जांच में नहीं मिले सबूत
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नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय में बताया कि उसे पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और दो अन्य के खिलाफ 63 मून्स टेक्नोलॉजीज द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिले हैं. न्यायाधीश साधना जाधव और न्यायाधीश एनजे जामदार की खंडपीठ जिग्नेश शाह की कंपनी 63 मून्स (पुराना नाम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.। 

बेंच के सामने CBI के वकील हितेन वेनगावकर ने एजेंसी की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया था. इसमें कंपनी की ओर से दायर की गई शिकायत वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के चीफ विजिलेंस ऑफिसर को भेज दी गई है. 63 मून्स के वकील ने इस मामले को हाई प्रोफाइल साजिश बताते हुए जांच कराए जाने की अपील की है. अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए 3 महीने बाद की तारीख मुक़र्रर की है. 

कंपनी की ओर से 15 फरवरी, 2019 को CBI के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायत में कहा गया कि नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (NSEL) का अरबों रुपये का पेमेंट डिफॉल्ट घोटाला सामने आने पर चिदंबरम और अन्य दोनों अधिकारियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर कंपनी को नुकसान पहुंचाया था.

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