इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया 60 नहीं 58 साल में ही होंगे राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया 60 नहीं 58 साल में ही होंगे राज्य कर्मचारी सेवानिवृत्त
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इलाहाबाद: देश में केंद्र सरकार द्वारा जारी सूचना के मुताबिक आयु सीमा 60 से बढ़कर 62 वर्ष हो गई है। जानकारी के अनुसार बता दें कि राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। यहां बता दें कि हाईकोर्ट ने रिटायरमेंट की उम्र 60 साल को सही नहीं माना है और 58 साल को ही कानूनन रिटायरमेंट की उम्र बताया है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले का असर बेहद ही वृहद पैमाने पर पड़ने वाला है। 

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वहीं बता दें कि एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने जिस अधिसूचना के तहत रिटायरमेंट की उम्र को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया था, वह पूरी तरह गलत है और अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार भी सकते में है। वहीं बता दें कि अब कानूनन इस मसले को सुलझाने का रास्ता ढूंढा जा रहा है। संभावना है कि अब इसके लिए मौलिक नियमों की संशोधन की प्रक्रिया विधानसभा में की जाएगी।

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गौरतलब है कि भदोही के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सहायक आर्किटेक्ट के पद पर तैनात ओम प्रकाश तिवारी को 58 साल की उम्र में रिटायरमेंट दे दिया गया था। वहीं ओम प्रकाश तिवारी ने रिटायरमेंट के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। इसके साथ ही कोर्ट में दलील दी गई कि राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयुसीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, लेकिन उन्हें 58 साल में ही रिटायरमेंट दे दिया गया। इसलिए उनका रिटायरमेंट रद्द किया जाए और 60 वर्ष की उम्र में ही रिटायरमेंट दिया जाए। 


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