बिना पासपोर्ट के भारत में रह रहे 6 बांग्लादेशियों को 4 साल की कैद
बिना पासपोर्ट के भारत में रह रहे 6 बांग्लादेशियों को 4 साल की कैद
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पुणे : महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने भारत में गैरकानूनी रूप से रहने में दोषी पर गए छह बांग्लादेशियों को चार साल कैद की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एनएच मखरे ने पिछले सप्ताह दिए अपने आदेश में हर एक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी थोपा है. अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि प्राप्त जानकारी के आधार पर एटीएस ठाणे ने मार्च, 2018 में भिवंडी इलाके के एक आवासीय भवन पर रेड मार कर छह बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था.

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ये बांग्लादेशी वैध दस्तावेजों/पासपोर्ट के बगैर भारत में रह रहे थे. एटीएस ने जिन छह लोगों को हिरासत में लिया है, उनमें, पियारो हुसनैल शेख (22), माणिक फरीद शेख (20), फारूक सैफुल आलम शेख (20), सुबुजी मुजीद शेख (22), मोहम्मद बिलाल मोहम्मद महाबुल आलम शेख (22) और मोहम्मद अल अमीन मोहम्मद यूसुफ मिया इस्लाम (20) का नाम शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ पासपोर्ट कानून के अंतर्गत केस  दर्ज किए गए थे. न्यायाधीश ने कहा कि गिरफ्तार लोगों ने जानकारी दी है कि वे रोजगार की तलाश में भारत आए थे.

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उन्होंने कहा है कि, ''बांग्लादेश में रह रहे उनके परिवार उन पर निर्भर हैं. यदि उन्हें जेल में क़ैद रखा गया तो उनका परिवार भुखमरी से मार जाएगा. इसलिए उन्होंने अदालत से नरम रुख अपनाने का आग्रह किया है.'' हालांकि अभियोजन पक्ष ने उनके लिए अदालत से कड़ी सजा की मांग की है. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने उन्हें चार साल के सामान्य कारावास की सजा सुनाई है.

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