बुधवार को पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी विभागों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कई नियमों में बदलाव करने को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 5000 या इससे अधिक ग्रेड-पे वाले अफसरों को ग्रुप-ए सेवा में सम्मिलित कर लिया गया है और इसके लिए मंत्रिमंडल ने पंजाब कमिशनर्स ऑफिसर्स के ग्रुप-ए सेवा नियम को रजामंदी दे दी है. यह निर्णय पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशें पर कार्मिक विभाग द्वारा पेश प्रस्ताव को आधार बनाया गया है.
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बता दे कि कमिशनर्स ऑफिसर्स (ग्रुप-ए) सर्विस नियम, 2020 बनने के साथ ही अब इन अफसरों की सेवाओं के लिए आवश्यक शर्तें लागू हो जाएंगी. वही, कैबिनेट ने पंजाब होम गार्ड्स एंड सिविल डिफेंस (ग्रुप-ए) सर्विस नियम, 1988 के नियम 8, परिशिष्ठ ‘ए’ और ‘बी’ के लिए प्रस्तावों में बदलाव को मंजूरी दे दी है. साथ ही, कमांडेंट जनरल होम गार्ड और डायरेक्टर सिविल डिफेंस के पद एडिशनल कमांडेंट जनरल पंजाब होम गार्ड और एडिशनल डायरेक्टर सिविल डिफेंस में परिवर्तित हो गए है.
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इस निर्णय से विभागीय अफसर कमांडेंट जनरल के मौजूदा वेतनमान में एडिशनल कमांडेंट जनरल के स्तर तक पदोन्नति का लाभ ले पाएंगे, और कमांडेंट जनरल की ताकतों, शक्तियों का प्रयोग डीजीपी होम गार्ड और डायरेक्टर सिविल डिफेंस द्वारा उपयोग में लाई जा सकेगी. मंत्रिमंडल द्वारा पंजाब ज्युडिशियल सेवा नियम, 2007 के नियम 14 (2) में बदलाव को भी मंजूरी दी गई है. इस बदलाव से बार काउंसिल में सीधी भर्ती के माध्यम से ऊपरी ज्युडिशियल सेवाओं में भर्ती होने वाले प्रतिभागी सीधा फायदा उठा पाएंगे. जो अब बार काउंसिल के वकील के तौर पर व्यवहारिक तजुर्बे के मुताबिक मूल सैलरी तय होने पर अतिरिक्त इनक्रीमेंट का फायदा उठा पाएंगे.
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