कोरोना: तब्लीगी जमात के 49 विदेशी सदस्यों ने कबूला अपना जुर्म, कोर्ट ने दी ये सजा
कोरोना: तब्लीगी जमात के 49 विदेशी सदस्यों ने कबूला अपना जुर्म, कोर्ट ने दी ये सजा
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए हिरासत में लिए गए तबलीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. इसके बाद CJM सुशील कुमारी की कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद इन्हें सजा सुनाई गई. कोर्ट ने इन लोगों को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर कारावास व 1500 के अर्थदंड से दंडित किया है.

CJM सुशील कुमारी ने अपने आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी की असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तों ने उस वक़्त अपराध किया, जब समाज में अविश्वास व दहशत का माहौल था, इसलिए सभी विदेशी आरोपितों को लगाए गए आरोपों में उनकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार दंडित किया जाता है। कोर्ट के सामने अभियुक्तों की तरफ से कहा गया कि कोरोना महामारी एक असामान्य परिस्थिति थी, वो सभी विदेशी हैं, दूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे, उनके सभी दस्तावेज़ वैध हैं, उनके द्वारा जानबूझकर कोई जुर्म नहीं किया गया है, वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाए.

इन सभी आरोपितों के खिलाफ IPC की धारा 188, 269, 270, 271 व महामारी अधिनियम, पासपोर्ट अधिनियम, विदेशियों विषयक अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई थी. 

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