विदेशी जमाती को कोर्ट से मिली राहत, घर वापसी के द्वार खुले
विदेशी जमाती को कोर्ट से मिली राहत, घर वापसी के द्वार खुले
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दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज केस में 400 विदेशी जमाती अब पुनह अपने वतन वापसी कर पाएंगे. साकेत अदालत के निर्देश के बाद उनके घर जाने का मार्ग साफ हुआ है. ये सभी 400 विदेशी जमाती अपनी सजा खत्म कर चुके हैं, और तय जुर्माना भी दिया जाने वाला हैं. निजमुद्दीन मरकज केस में साकेत कोर्ट ने लगभग 400 विदेशी नागरिकों को उनका पासपोर्ट देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि क्राइम ब्रांच और केस के आईओ इन विदेशी तब्लीगी जमातियों को इनके मुल्क भेजने का प्रक्रिया पूरा करे और इनको अपने मुल्क भेजे. 

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अदालत के निर्देश के पश्चात क्राइम ब्रांच ने सभी 400 विदेशी जमातियों के पासपोर्ट पुनह लौटा दिए हैं. ये सभी विदेशी नागरिक अलग-अलग मुल्क से हैं, जिनमें मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, थाईलैंड, आस्ट्रेलिया आदि के नागरिक भी सम्मिलित हैं.

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बता दे कि निजमुद्दीन मरकज केस में वीजा नियम, फॉरेन एक्ट नियम, महामारी एक्ट नियम तोड़ने की धाराओं में क्राइम ब्रांच ने केस दायर किया था. अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद इन सभी तब्लीगियों ने अपना गुनाह मान लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने 5 हज़ार से 10 हज़ार तक का जुर्माना लगाकर उन्‍हें राहत दे दी थी. गुरुवार को भी साकेत अदालत में तब्लीगियों की पेशी है. कुल 955 विदेशी नागरिकों के विरूध्द क्राइम ब्रांच ने साकेत अदालत में चार्जशीट दायर की थी. जिसके बाद कोर्ट ने कुछ जमातियों के पक्ष में फैसला दिया है, जिससे उनकी घर वापसी तय मानी जा रही है. 

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