हाल ही में अपराध का एक मामला हरियाणा के गुरुग्राम से सामने आया है जहाँ एक 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कर कर उसकी हत्या करने वाले दोषी को जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. जी हाँ, इस मामले में अदालत ने बीते सोमवार (16 दिसंबर) को 31 वर्षीय दोषी को बच्ची की हत्या के लिए उम्रकैद की सजा दे दी है. इसी के साथ खबर है कि बलात्कार के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के तहत दोषी को 20 साल कैद भी सजा सुनाई जा चुकी है.
उस दोषी व्यक्ति का नाम मोहम्मद अनवर बताया गया है. मिली खबर के मुताबिक दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लग चुका है. पुलिस ने इस मामले में बात करते हुए बताया कि, ''दोषी तीन साल पहले वारदात को अंजाम दिया था. दोषी ने 6 सितंबर 2016 को बच्ची के साथ रेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी. दोषी अनवर घर के बाहर से बच्ची को फुसलाकर अपने साथ ले गया था. बच्ची के पिता के मुताबिक, दोषी अनवर उनके घर में काम करता था लेकिन वह 15 दिन वहां रहा और वारदात के बाद से कभी नहीं लौटा. बच्ची के पिता ने गुरुग्राम के सिविल लाइन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.''
इसी के साथ इस मामले में पुलिस ने कहा कि, ''बच्ची का पता लगाने की कोशिश की तो जांच के दौरान उसका शव दिल्ली के शकरपुर इलाके में मिला था. बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई थी. बच्ची के शव के पोस्टमॉर्टम से पता चला था कि उसके साथ रेप किया गया था.'' यह सब होने के बाद पुलिस ने दोषी अनवर को पकड़ा जिसने बच्ची के साथ रेप और हत्या का गुनाह कबूल कर लिया.
सोने के आभूषण लूटकर हुए थे फरार, पुलिस सलीम और यावर को किया गिरफ्तार
बरेली: मुंह में कपड़ा ठूंसकर नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, फिर हिमाचल ले जाकर...