कोरोना संकट के बीच विशेष परिस्थति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को राहत देते हुए तराशे और पॉलिश किए गए हीरे को एक बार फिर आयात में तीन महीने की डिस्काउंट दिया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के मुताबिक, यह अतिरिक्त वक़्त, निर्यातकों को विदेश में निर्दिष्ट लैबोरेट्रीज द्वारा उचित प्रमाणन और ग्रेडिंग के बाद तराशे और पॉलिश हो चुके हीरे को वापस लाया जा रहा है.
इस समय उन सभी तराशे और पॉलिश किए गए हीरे पर जारी किया जाएगा जिनका फरवरी माह से 31 जुलाई 2020 के बीच दोबारा आयात जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की विषम परिस्थिति के चलते पैदा हुए व्यवधान के कारण जिन्हें वापस नहीं ले जा पाए. CBIC ने इस राहत का एलान 9 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क में उपयुक्त बदल दिए है. अतिरिक्त समय अवधि में दोबारा आयात के लिए बुनियादी सीमा शुल्क (BDC) और IGST का भुगतान नहीं किया जाएगा. यह सुविधा उन निर्यातकों के लिए है जिनका औसत वार्षिक निर्यात बिज़नेस बीते 3 सालों में 5 करोड़ रुपये था.
यह राहत उन निर्यातकों को दी की गई है जिनके ग्रेडेड तराशे और पॉलिश किए गए हीरे 3 महीनें के समय के दौरान विदेशों में फस गए है और महामारी के कारण उनके दोबारा आयात की अनुमति रोक दी हो गई थी.
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