पाकिस्तान : पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधक अदालत ने 26/11 हमले के साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है. लखवी ने कोर्ट से जान का खतरा बताकर छूट मांगी थी. लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने बुधवार को सुनवाई के बाद कहा कि निचली अदालत ने लखवी को सुरक्षा आधार पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी है. उन्होंने कहा कि अदालत ने इस्लामाबाद के IG की इस रिपोर्ट के बाद लखवी की अर्जी को कबूल कर लिया कि उसकी जान को गंभीर खतरा है. यह खतरा एक विदेशी खुफिया एजेंसी और तालिबान की एक शाखा से बताया गया. गत 10 अप्रैल को जमानत पर अदियाला जेल से रिहा हो चुका लखवी पहले कई बार अदालत में पेश होने से बच चुका है.
जबकि कानून में जमानत पर रिहा किसी आरोपी को अदालत की सुनवाई में पेश होने का प्रावधान है. रिहाई के बाद से लखवी किसी अज्ञात स्थान पर रह रहा है. नवंबर, 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के मामले में लखवी और 6 अन्य आरोपियों पर 2009 में मामले दर्ज किए गए थे. इनमें अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम हैं. निचली अदालत ने मुकदमे में तेजी लाने के लिए हफ्ते में 2 बार- बुधवार और गुरुवार को सुनवाई करने का फैसला किया है.