धार कुम्हार गड्ढा डबल मर्डर केस: कोर्ट ने सुनाई 21 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
धार कुम्हार गड्ढा डबल मर्डर केस: कोर्ट ने सुनाई 21 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
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धार. मध्यप्रदेश के धार में अक्टूबर 2011 में हुए कुम्हार गड्ढा डबल मर्डर के केस में कोर्ट ने 21 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी. बुधवार को हुई इस केस की सुनवाई में धार की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने इन सभी आरोपियों को यह सजा सुनाई. धार के तिरला क्षेत्र में एक हत्याकांड के बाद 12 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी व आज प्रदेश में प्रथम बार कोर्ट ने 21 आरोपियों को सजा सुनाई है. जिन आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है उनके नाम इस प्रकार है. भागीरथ, गंगाराम, संजेश, मंजेश, संदीप, मनीष, रवि, लखन, राजू, शोभालाल, कालिया, राजू, आकाश, धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमंत, रामा, मुन्नालाल, मनीराम, लालजी व कन्नू यादव को सजा सुनाई है. इसमें से छह तो जेल में है व 15 आरोपी जमानत पर थे. 

इनमे से एक आरोपी को पैरालिसिस था जो की सह आरोपियों के कंधे के सहारे कोर्ट में पहुंचा. बता दे की छह माह पूर्व तक की पत्नी को समाज से बेदखल करने का मामला गर्माया था तब सीएसपी ने समाजजनों को बुलाकर लिखित में बयान दिए थे की हमने मृतक की महिला को समाज से बेदखल नही किया है. समाज के लोग चाहते थे की हम इस मामले में आरोपी पक्ष से समझौता कर ले. अदालत ने इस केस में मृत्यु पूर्व बयान को विश्वसनीय साक्ष्य माना व उसी के आधार पर यह फैसला सुनाया. 

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