मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित समेत सात पर आरोप तय
मालेगांव ब्लास्ट केस: कर्नल पुरोहित समेत सात पर आरोप तय
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नई दिल्ली: भारत में 2008 में हुए मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की याचिका को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने खारिज करते हुए आरोप तय कर दिए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रजा सहित पांचों दोषियों पर आरोप तय किए गए हैं। जानकारी के अनुसार बता दें कि मालेगांव मामले में सभी सात आरोपियों के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून और आईपीसी की धाराओं के तहत आरोप तय किए गए हैं।

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दरअसल मालेगांव विस्फोट मामले में कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया है और मामले में सभी सात आरोपियों के खिलाफ आतंकी साजिश रचने, हत्या और अन्य अपराधों के लिए आरोप तय हुए हैं वहीं आरोप तय होने के बाद सभी सात आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक और भीकू चौक पर 29 सितंबर 2008 को बम धमाके हुए थे जिनमें करीब छ: लोगों की मौत हा गई थी। वहीं इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने की जो बाद में एनआईए को सौंप दी गई थी और इसी मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी एक अभियुक्त हैं। उन्हें बीती अप्रैल में ही बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से जमानत दी गई है।

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गौरतलब है कि इस मामले में लिप्त सभी आरोपियों पर आरोप ​तय हुए हैं और अब इस मामले की सुनवाई 2 नवंबर से शुरू होगी। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आतंकी हमले के लिए कर्नल पुरोहित पर आरोप तय किए गए हैं कोर्ट ​के अनुसार पुरोहित ने 2008 में आतंकी साजिश रची थी। जिससे छ: मासूम लोगों की जाने गई थीं। 


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