दिल्ली हाई कोर्ट से आप के 20 विधायकों को मिली राहत
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नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य घोषित करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है.जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.

उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दौरान विधायकों की दलील थी कि कथित लाभ के पद को लेकर उन्हें अयोग्य घोषित करने का चुनाव आयोग का फैसला गैरकानूनी है. चुनाव आयोग ने उन्हें उनका पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने विधायकों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय दिया गया था .

बता दें कि 19 फरवरी को चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को विधायकों को आयोग्य घोषित करने की सिफारिश भेजी थी जिस पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी थी.जबकि 24 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी केंद्र सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से मना कर दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी को बहुत राहत मिल गई है.अब दिल्ली में अचुनाव का खतरा टल गया है. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि सत्य की जीत हुई. दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया. दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत. दिल्ली के लोगों को बधाई. 

 

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