2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला: लेटलतीफी पर अदालत नाखुश, कहा अब फास्टट्रैक के आधार पर होगी सुनवाई
2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला: लेटलतीफी पर अदालत नाखुश, कहा अब फास्टट्रैक के आधार पर होगी सुनवाई
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक के सांसद कनिमोझी और अन्य के निर्दोष के खिलाफ 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि वे 7 नवंबर के बाद इस मामले में फ़ास्ट ट्रैक के आधार पर सुनवाई करेगी.  एक विशेष सीबीआई अदालत ने पिछले साल 2 जी मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा था कि सीबीआई अदालत के समक्ष मामले को साबित करने में विफल रही है, तब दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने सुनवाई अदालत के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने एक अपील दायर की थी.

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इससे पहले आरोपी ने अपील में अपने जवाब दर्ज करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने मामले में देरी होते देख, लताड़ लगाते हुए कहा कि अब इस मामले को और लम्बा नहीं खिंचा जाएगा और 7 नवंबर के बाद से फ़ास्ट ट्रैक अदालत के आधार पर मामले की सुनवाई की जाएगी. इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को की जाएगी. 

क्या था 2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला ?
2 जी स्पेक्ट्रम का ये घोटाला 2010 में सामने आया था, जब कैग ने 2008 में किये गए स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे. कैग ने बताया था कि स्पेक्ट्रम आवंटन करने में नीलामी की जगह पहले आओ पहले पाओ की नीति अपने गई थी, जिससे देश के सरकारी खजाने में एक लाख 76 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचा था. इस घोटाले को अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाता है. 

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कौन कौन था शामिल ?
वैसे तो इस घोटाले में कई लोगों और कंपनियों पर आरोप लगे थे लेकिन. इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व केंद्रीय दूर संचार मंत्री और द्रमुक नेता ए राजा को बनाया गया था, उन पर आरोप था कि उन्होंने स्पेक्ट्रम का आवंटन 2001 के दर अनुसार अपनी पसंदीदा कंपनियों को किया, जिससे देश को घाटा हुआ. उन्हें 15 महीने जेल काटने के बाद जमानत मिल गई थी. उनके अलावा पूर्व द्रमुक अध्यक्ष एम् करूणानिधि की बेटी  कनिमोझी भी इस घोटाले में शामिल थी, उनपर आरोप था कि उनोने अपने टीवी चैनल के लिए  डीबी रियलटी के मालिक शाहिद बलवा से 200 करोड़ की रिश्वत की और बदले में शहीद को ए राजा से अवैध रूप से स्पेक्ट्रम दिलवाया था.

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