19 वर्षीय लड़की ने किया नाबालिग लड़के का बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाई दी ये सजा
19 वर्षीय लड़की ने किया नाबालिग लड़के का बलात्कार, अब कोर्ट ने सुनाई दी ये सजा
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इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इंदौर अदालत ने पहली बार किसी लड़की को नाबालिग लड़के संग बलात्कार के मामले में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अपराधी लड़की किशोर को धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई थी तथा वहां उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे।

मिल रही खबर के अनुसार, 5 नवंबर 2018 को एक महिला ने इंदौर के बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका 15 वर्षीय बेटा 3 नवंबर 2018 को पास की दुकान पर खीर के लिए दूध लेने गया था, मगर बहुत वक़्त गुजर जाने के बाद भी वह घर नहीं लौटा। महिला ने बेटे को आसपास एवं रिश्तेदारों के यहां भी बहुत तलाश किया, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। तत्पश्चात, महिला ने अपने बेटे के बहला-फुसलाकर अगवा किए जाने की आशंका जताते हुए पुलिस से उसे तलाशने की गुहार लगाई थी। तत्पश्चात, पुलिस लापता किशोर की तलाश में जुट गई थी। कुछ दिन बाद पुलिस ने उस किशोर को ढूंढ निकाला, तब उसके साथ एक लड़की भी पकड़ी गई थी।

पुलिस ने किशोर से पूछताछ की तो उसने बताया कि राजस्थान की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की उसे धोखे से अपने साथ गुजरात ले गई थी। वहां उसने किशोर को टाइल बनाने की फैक्ट्री में नौकरी पर लगा दिया था। पीड़ित किशोर ने कहा कि वह लड़की उसे बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी मजबूर करती थी। लड़के ने कहा कि वो अपने परिवारवालों से बात न कर सके, इसके लिए उसका मोबाइल फोन भी वह लड़की अपने पास ही रखती थी। पीड़ित लड़के के बयानों के आधार पर पुलिस ने अपराधी लड़की को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया तथा जब लड़की पर लगे आरोपी की जांच की तो वो भी सही पाए गए। जिला अभियोजन अफसर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि इस लड़की ने नाबालिग लड़के को फोन किया था कि मेरा परिवार वालों से झगड़ा हो गया, तुम मेरे साथ चलो। वो नाबालिग को बहला फुसलाकर गुजरात ले गई तथा उसे किसी कंपनी में काम पर लगा दिया। लड़की वहां किशोर को लेकर किराए के मकान में रहती थी तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालती थी। जिला अभियोनज अफसर ने बताया कि यह पहला मामला है कि जब किसी लड़की को पॉस्को एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। 15 मार्च को इस मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए दोषी लड़की को 10 वर्ष के कठोर कारावास और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ अदालत ने पीड़ित किशोर को 50 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।  

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