1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा SC
1984 सिख दंगा: सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा SC
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नई दिल्ली : 1984 सिख दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सर्वोच्च अदालत आज सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर की पीठ जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी. दरअसल, इससे पहले शीर्ष अदालत के जज जस्टिस संजीव खन्ना ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था.

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शीर्ष अदालत ने सज्जन कुमार की अपील और जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा था. उल्लेखनीय है कि सज्जन कुमार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी हुई है, जिसमें दिल्ली हाई  कोर्ट ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उच्च न्यायालय ने बाकी 5 दोषियों पर एक-एक लाख का जुर्माना थोपा था, जिनमें बलवान खोखर, कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल को आजीवन कारावास, जबकि महेंद्र यादव और किशन खोखर की सजा 3 से 10 साल बढ़ा दी थी. 

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न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि 1947 में बंटवारे के समय हुए नरसंहार के 37 साल बाद फिर हजारों लोगों की हत्या हुई और पीएम की हत्या के बाद एक समुदाय विशेष को लक्ष्य बनाया गया. हत्यारों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था. आपको बता दें कि पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली कैंट के राज नगर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की बेरहमी से हत्या की गई थी.

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