नई दिल्ली: 1984 के सिख दंगों से संबंधित एक केस में उम्रकैद की सजा पाने वाले कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार आज अदालत में आत्मसमर्पण कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में उनकी अपील पर इससे पहले सुनवाई की गुंजाईश नहीं है. बताया जा रहा है कि सज्जन कुमार दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत या तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर कर सकते हैं.
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शीतकालीन अवकाश के कारण शीर्ष अदालत एक जनवरी तक के लिए बंद है. न्यायालय दो जनवरी से अपना कामकाज शुरू करेगा. उल्लेखनीय है कि सज्जन कुमार के वकील अनिल कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया था कि हम हाई कोर्ट के निर्णय का अनुपालन करेंगे. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर 31 दिसंबर से पहले सुनवाई की कोई सम्भावना नहीं है.
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आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर को 73 वर्षीय पूर्व सांसद सज्जन कुमार को आजीवन कारावास और पांच अन्य दोषियों को अलग अलग अवधि कैद की सजा सुनाई थी और उन्हें 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था. दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 दिसंबर को अदालत में सरेंडर की अवधि 30 जनवरी तक बढ़ाने का सज्जन कुमार का आग्रह अस्वीकार कर दिया था.
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