अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का बड़ा एलान, सभी हैंड सैनिटाइजर पर लगेगा इतने प्रतिशत जीएसटी
अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का बड़ा एलान, सभी हैंड सैनिटाइजर पर लगेगा इतने प्रतिशत जीएसटी
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नई दिल्ली: कोरोना महामारी के चलते हर कोई इससे निपटने के प्रयास कर रहा है. वही इन दिनों हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत अधिक किया गया है. वही अब हैंड सैनिटाइजर को लेकर एक मामला सामने आया है. जिसमे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) ने कहा है, कि अल्कोहल आधारित सभी हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसद जीएसटी लगाया जाएगा. हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल को देख कर यह निर्णय लिया गया है.

वही एएआर ने अपने निर्णय में यह भी कहा है, कि क्योकि आवेदक द्वारा निर्मित हैंड सैनिटाइजर 'अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर' की श्रेणी के हैं, इसलिए 18 फीसद जीएसटी लागू होगा. वही प्राधिकरण ने आगे बताते हुए कहा, कि उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जरुरी वस्तुओं के रूप में हैंड सैनिटाइजर को वर्गीकृत किया है, जीएसटी कानून में छूट वाले सामानों की एक अलग लिस्ट है.

आपको बता दे, की ईवाई टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने अपने बयान में कहा, कि मौजूदा जीएसटी नियम अधिकारियों द्वारा उठाए गए दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, साथ ही 18 फीसद की दर से हैंड सैनिटाइजर पर निर्धारित है. जैन ने ये भी कहा, कि हैंड सैनिटाइजर का वर्गीकरण आरम्भ से ही बहस का विषय रहा है, विशेष रूप से कई प्रविष्टियां दी गई हैं. उन्होंने यह भी कहा, कि महामारी के चलते कई और कंपनियों के साथ इस उत्पाद के निर्माण में इसके महत्व को देखते हुए, सरकार को इस पहलू पर विचार करना चाहिए. वही सरकार अब इस पर विचार करके ही कुछ निर्णय ले पाएगी.

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