तमिलनाडु: नाबालिग के साथ दुष्कर्म, बीजेपी वर्कर समेत 14 को 20 साल की सजा
तमिलनाडु: नाबालिग के साथ दुष्कर्म, बीजेपी वर्कर समेत 14 को 20 साल की सजा
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चेन्नई: चेन्नई की एक पॉक्सो कोर्ट ने 13 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसे वेश्यावृति में धकेलने के जुर्म में आठ लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसी के साथ ही एक पुलिस निरीक्षक, बीजेपी वर्कर और एक पत्रकार समेत 13 लोगों को इस मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर 20-20 साल की कैद की सजा सुनाई गई। जी दरअसल विशेष अदालत ने 15 सितंबर को सभी 21 आरोपियों को दोषी ठहराया था और बीते सोमवार को सजा की घोषणा की। जी दरअसल बच्चों को यौन अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों से निपटने के लिए यह अदालत गठित की गई है।

आप सभी को बता दें कि दोषियों को जेल की सजा सुनाने के अलावा अदालत की पीठासीन अधिकारी एम राजलक्ष्मी ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पीड़िता को क्षतिपूर्ति के तौर पर पांच लाख रुपये का भुगतान करे। वहीं यहाँ न्यायाधीश ने कहा कि 21 अभियुक्तों पर लगाए गए जुर्माने के दो लाख रुपये भी उसे दिए जाएं। जी दरअसल जिन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है उनमें पीड़िता के सौतेले पिता और सौतेली मां शामिल हैं। वहीं इन्नोर थाने से संबद्ध रहे निलंबित निरीक्षक सी पुगालेंधी, भाजपा कार्यकर्ता जी राजेंद्रम और एक निजी चैनल के पत्रकार विनोबाजी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस प्रकरण में 20 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

आपको बता दें कि पीड़िता की मां की शिकायत पर वार्षमेनपेट के महिला थाने ने 26 लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज किया था। वहीं नवंबर, 2020 में आरोपपत्र दाखिल किया गया था जो 560 से अधिक पन्नों का था। इसी के साथ पुलिस के अनुसार इन 26 आरोपियों में से चार फरार हैं जबकि एक की मौत हो गई। बताया जा रहा है यह मामला सुर्खियों में रहा था क्योंकि तब महज 13 साल की इस पीड़िता के साथ 100 से अधिक लोगों ने बलात्कार किया और उसे वेश्यावृति में धकेला गया था।

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