राजस्थान : अब पार्षद का चुनाव लडऩे के लिए 10 वीं पास होना जरुरी
राजस्थान : अब पार्षद का चुनाव लडऩे के लिए 10 वीं पास होना जरुरी
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जयपुर : राजस्थान से आ रही खबर के मुताबिक निकाय चुनाव में भी जल्द ही पंचायत चुनाव की तरह चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता का नियम लागू होने जा रहा है। तथा विधि विभाग ने शैक्षणिक योग्यता लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में पार्षद का चुनाव लडऩे के लिए 10 वीं पास होने की योग्यता रखी गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग के पास परीक्षण के लिए प्रस्ताव भेजा था। स्वायत्त शासन विभाग ने कोर्ट में अटकने की आशंका के चलते विधि विभाग से परीक्षण करवाया था। 

विधि विभाग ने राय दी है कि पहले बिना शैक्षणिक योग्यता चुनाव करवाने और अब शैक्षणिक योग्यता लागू करने से मामला कोर्ट में नहीं अटकेगा क्योंकि दोनों का कार्यकाल अलग-अलग है। विधि विभाग से मंजूरी मिलने के बाद अब यह प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश जारी होगा। 

10 वीं पास होने की योग्यता रखी गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग के पास परीक्षण के लिए प्रस्ताव भेजा था। स्वायत्त शासन विभाग ने कोर्ट में अटकने की आशंका के चलते विधि विभाग से परीक्षण करवाया था। 

 

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