भारत का गलत मैप दिखने पर 100 करोड़ जुर्माना

नई दिल्ली : जल्द ही भारतीय सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा भारत का गलत नक्शा दर्शाया गया तो 100 करोड़ का जुर्माना या 7 साल की सजा दी जाएगी. भारतीय मैप का इस्तेमाल करने वाली कंपनी और एजेंसियों को इस कानून के आने के बाद भारतीय मैप लके इस्तेमाल के लिए सरकार से लइसेंस लेना अनिवार्य होगा. सरकारी संस्थाओं को इस बिल से दूर रखा गया है.

द जियोस्पाशियल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 के अनुसार ''कोई भी व्यक्ति सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट्स, एयरशिप्स, बैलून, ड्रोन या किसी भी तरह के व्हीकल के जरिए एरियल या स्पेस व्यू के साथ भारत के किसी हिस्से की जियोस्पाशियल इमेज हासिल नहीं कर सकेगा। मैप्स के लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने और उसे साइट्स या एेप्स के जरिए दिखाने के लिए अथॉरिटी से लाइसेंस की जरूरत होगी।''

हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर द्वारा कश्मीर की ज्याॅग्राफिकल लोकेशन चीन और जम्मू की पाकिस्तान में दर्शायी गयी थी, जिसका सभी जगह जमकर विरोध किया गया था. साथ ही कई साइट्स द्वारा जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है. यही प्रमुख कारण है की सरकार अब इस तरह का कानून लाने पर विचार कर रही है.

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