नाबालिग से रेप के आरोप में रिश्तेदार को दस साल की जेल
नाबालिग से रेप के आरोप में रिश्तेदार को दस साल की जेल
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सहारनपुरः सहारनपुर जिला अदालत ने एक किशोरी से रेप के आरोप में आरोपी रिश्तेदार शोकीन को दस साल की जेल और 32000 रूपये का अर्थदंड लगाया है। पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के दस जघन्य अपराध वाले मामलों में यह केस भी शामिल किया गया था। आरोपी को सजा होने पर डीआईजी ने पैरोकार को एक हजार रुपये कैश इनाम देकर पुरस्कृत किया है। सहायक शासकीय वकील मेघराज सिंह सैनी ने कहा कि मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला में रहने वाली किशोरी के साथ उसके रिश्तेदार कुतुबशेर थाना क्षेत्र के मोहल्ला आनंद नगर निवासी शौकीन ने रेप किया था।

किशोरी की मां ने शौकीन के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दो दिन बाद ही शौकीन को हिरासत में लिया था। कहा गया कि जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या आठ) ललिता गुप्ता की अदालत में हुई। अदालत ने साक्ष्यों एवं गवाहों के बेसिस पर शौकीन को रेप का दोषी पाया। जिसके चलते शौकीन को दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

साथ ही 32000 रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है। यूपी के पुलिस महानिदेशक ने पॉक्सो एक्ट के मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए मजबूत पैरवी करने का निर्देश दिया था तथा हरेक रेंज स्तर पर 10 मामले चिह्नित कर मजबूत पैरवी कराने के लिए डीआईजी को निगरानी करने का निर्देश दिया था। सहारनपुर रेंज से भी दस मामले शामिल किए गए थे, जिनमें सहारनपुर से चार, मुजफ्फरनगर से तीन और शामली जनपद से भी तीन मामले शामिल किए गए थे।

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