Sep 23 2015 11:55 PM
चंडीगढ़। चरस तस्करी के प्रकरण में न्यायलय ने एक आरोपी को मुजरिम करार देते हुए 10 साल का कारावास सुनाया है। साथ ही अपराधी पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका गया है। हिमाचल के सिरमौर निवासी लोकेश को पुलिस ने इंडस्ट्रिलय एरिया थाना से 22 जुलाई 2014 को 5 किलो चरस के साथ हिरासत में लिया था।
अपराधी की गिरफ़्तारी के दौरान उसके साथ एक गाड़ी भी जब्त की गई जो की हिमाचल पासिंग की थी। पुलिस को गाड़ी से 5 किलो चरस मिली थी। गिरफ़्तारी के बाद युवक पर मुकदमा दर्ज़ किया गया और तफ्तीश शुरू की गई। तफ्तीश के दौरान आपको बताते चले की पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के बयान दर्ज किये थे।
हिंदी न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml
इंग्लिश न्यूज़ - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml
फोटो - https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml
© 2024 News Track Live - ALL RIGHTS RESERVED