सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
Share:

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने वाले कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आरक्षण को असंवैधानिक बताने वाली याचिकाओं के मद्देनजर कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायधीश ने कहा कि हम इस मुद्दे की समीक्षा करेंगे। कोर्ट अब इस मामले में चार हफ्ते में सुनवाई करेगा। 

ठाकरे : थिएटर के बाहर 'ठाकरे साहब' को देखकर चौंक गए फैंस, ऐसा था रिएक्शन

यह संगठनो ने दाखिल की है याचिका 

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी व शैक्षिणक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई है। यह याचिकाएं कई संगठन और लोगों ने दाखिल की हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने फौरन रोक लगाने इनकार कर केंद्र से जवाब मांगा है।

आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार ने केंद्र को दी ऐसी नसीहत

याचिका में इन बातों का उल्लेख 

जानकारी के लिए बता दें दायर याचिकाओं में संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 की वैधता को चुनौती दी गई है, जिसे संसद के दोनों सदनों ने बतौर 124वें संविधान संशोधन विधेयक, 2019 के तौर पर पारित किया था। याचिकाओं में अनुच्छेद-15(6) और 16 (6) जोड़े जाने को संविधान के मूल ढांचे में बदलाव बताया गया है। साथ ही इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्फल करने की भी कोशिश का आरोप लगाया गया है।

...तो सरफराज से काफी दुखी है प्लेसिस, कहा-टिप्पणी को हल्के में नहीं लेंगे

बुरी खबर! शूटिंग के दौरान शाहिद कपूर की फिल्म के सेट पर हुआ हादसा, हुई मौत

तय तारीख से एक दिन पहले रिलीज़ हुआ 'भारत' का टीज़र, सलमान का दिखा जबरदस्त लुक

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -