बिहार में लॉक डाउन को लेकर सख्त हुई सरकार, जारी किए नए आदेश
बिहार में लॉक डाउन को लेकर सख्त हुई सरकार, जारी किए नए आदेश
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पटना: बिहार में कोविड संक्रमण निरंतर तेजी से बढ़ रहा है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के उपरांत राज्य में आज से सख्त लॉकडाउन का आदेश जारी किया जा चुका है। बिहार में लॉकडाउन का दूसरा फेज आज से शुरू होने जा रहा है, जो फिलहाल 10 दिन के लिए जारी रहने वाला है। कोविड संक्रमण के चेन तोड़ने के लिए इस बार गवर्नमेंट भी सख्त कदम उठा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सुझाव के उपरांत नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और पूर्ण लॉकडाउन के बीच जनता को इन नियमों का सख्ती से पालन करना जरूरी होगाृ -

- लॉकडाउन के बीच बिहार में आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। किराना, फल-सब्जी की दुकानें, मांस-मछली, दूध और पीडीएस की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक खुले रहे वाले है।

- लॉकडाउन के बीच रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें खुलेंगी लेकिन बैठकर खाने पर पाबंदी रहने वाली है। सिर्फ होम डिलेवरी की ही अनुमति होगी।

- शादी-ब्याह के साथ ही श्राद्ध जैसे कामों को भी मंजूरी दी जा चुकी है।

- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। 15 मई तक बिहार में कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

- बिहार सरकार के सभी ऑफिस बंद  रहने वाले है। जिला प्रशासन, पुलिस, जल आपूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार , डाक विभाग जैसी सेवाओं के दफ्तर को छूट दी जाएगी।

- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम, पार्क पूरी तरह से बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है।

- 10 दिनों के लॉकडाउन के बीच हॉस्पिटल, जांच लैब और दवा दुकानें खुली रहेंगी।

- बैंकिग, बीमा, ATM, औद्योगिक इकाई, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लॉकडाउन के बीच छूट दी जा चुकी है।

- सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर बगैर किसी वैध कारण के आना-जाना प्रतिबंधित रहने वाले है।

- हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वालों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जारी रहेगा, लेकिन क्षमता के सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री बैठेंगे।

- आवश्यक काम के लिए स्थानीय प्रशासन वाहनों को ई-पास जारी करेगा, उन पर रोक नहीं होने वाली है।

- किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी-ब्याह होंगे लेकिन इसमें कोई बैंड बाजा या बारात नहीं होगा। शादी में सिर्फ 50 लोग शामिल हो पाएंगे।

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