राजद्रोह कानून के तहत MP में 2 साल में दर्ज हुए 10 मामले, क्या अब छूट जाएंगे आरोपी?
राजद्रोह कानून के तहत MP में 2 साल में दर्ज हुए 10 मामले, क्या अब छूट जाएंगे आरोपी?
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भोपालः उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिए एक ऐतिहासिक फैसले में राजद्रोह कानून (124ए) के तहत FIR करने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है। तत्पश्चात, देश में राजद्रोह कानून (Sedition Law) को लेकर एक जंग छिड़ गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बीते दो वर्षों में राजद्रोह कानून (Sedition Law) के तहत कुल 10 FIR दर्ज हुई हैं।  

राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में बीते दो वर्षो में भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (राजद्रोह कानून) के तहत 10 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें से एक जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक एक, एक जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक 7 तथा एक जनवरी 2022 से लेकर 10 मई 2022 तक 2 FIR राजद्रोह कानून (Sedition Law) के तहत दर्ज हुई हैं। 

रिकॉर्ड के मुताबिक, नीमच जिले के थाना जावद तथा नीमच सिटी में, बैतूल के थाना सारणी तथा मुलताई में, नर्मदापुरम के थाना शिवपुर में, अनूपपुर के थाना रामनगर में, उज्जैन के थाना जीवाजीगंज में, सिवनी के थाना कुरई में, सतना के थाना मैहर में तथा जबलपुर के थाना हनुमानताल में राजद्रोह के तहत मुकदमे दर्ज हुए हैं। उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुलिस अफसर राजेश राजौरा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का प्रदेश में पालन सुनिश्चित किया जाएगा।  बता दें कि इससे पहले चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने राजद्रोह कानून की समीक्षा होने तक इसके तहत FIR दर्ज करने पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही अदालत ने कहा है कि इस कानून के तहत जेल में बंद लोग जमानत के लिए अदालत जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा है कि अदालतें वर्तमान आदेश को ध्यान में रखकर मामले पर विचार करें। इस प्रकार राजद्रोह कानून के तहत जेल में बंद लोगों के लिए जमानत पाने के मार्ग खुल गए हैं।

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