उत्तर प्रदेश के 1.75 लाख शिक्षामित्रों की नौकरी पर तलवार लटकी
उत्तर प्रदेश के 1.75 लाख शिक्षामित्रों की नौकरी पर तलवार लटकी
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नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के 1 लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की नौकरी पर तलवार लटक गई है .सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नई भर्ती होने तक वर्तमान शैक्षणिक सत्र तक शिक्षामित्रों को कार्य करने दिया जाएगा और जैसे ही नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी उन्हें उससे बदल दिया जाएगा.

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस आदेश पर स्थगन आदेश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं. आपने बाजार में मौजूद प्रतिभा को मौका नहीं दिया और उन्हें अनुबंध पर भर्ती करने के बाद उनसे कहा कि आप अनिवार्य शिक्षा हासिल कर लो.उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाए जाने का बचाव किया. सरकार ने कहा कि दूर-दराज के इलाकों में रह रहे बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है.

बता दें कि पीठ ने कहा कि 6 माह में नई भर्ती कीजिए. भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक पूरा कीजिए. ऑनलाइन आवदेन व्यवस्था से यह संभव है. इसके बाद अगले वर्ष मार्च तक नियुक्तियां कीजिए. तब तक शिक्षामित्रों को शिक्षण कार्य करने दीजिए. उन्हें इस भर्ती में बैठने का पूरा अधिकार होगा, उनके लिए उम्रसीमा का बंधन नहीं होगा, क्योंकि वह पहले से पढ़ा रहे हैं. उनकी वरिष्ठता का सवाल है तो यूपी सरकार नियम बनाकर उसे तय कर सकती है.

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