तेजाब हमले में घायल हुई युवती, नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली : एसिड अटैक को लेकर कानून बनाने के बाद आरोपी को हाईकोर्ट से जमानत नहीं दी गई। आरोपी ने अपने रिश्ते में एक लड़की पर शादी को लेकर दबाव बनाया और कहा कि लड़की पर तेजाब फैंका गया। तेजाब फैंके जाने के कारण युवती के शरीर का उपरी हिस्सा काफी जल गया है। अस्पताल में उसे अवकाश दिया जा रहा है। 

मिली जानकारी के अनुसार एसिड अटैक को लेकर आईपीसी में विशेष प्रावधान दिया गया है। यही नहीं मामले में नया कानून बनने के बाद मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। दूसरी ओर लड़की ने पुलिस के सामने उसका नाम उजागर नहीं किया है। जिसके चलते उसे जमानत नहीं दी जा सकती है।

सरकारी वकील के अनुसार आरोपी ने 7 अगस्त 2013 को जब घटना को अंजाम दिया गया तो उसके मोबाईल का लोकेशन घटनास्थल के समीप पहुंच गया। यही नहीं जमानत याचिका दायर करने के बाद उसे खारिज करने की अपील की गई। मामले में लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया।

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