नई दिल्ली : बैंकों के करीब 9 हजार करोड़ रूपए का कर्ज लौटाए बिना विदेश चले गए उद्योगपति विजय माल्या को लेकर सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी में नज़र आ रही है। इस मामले में यह बात सामने आई है कि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है। यह पासपोर्ट विदेश मंत्रालय ने रद्द किया है। जिसे पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10 (3) (सी) और 10 (3) (एच) के तहत अमल में लाया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से की गई यह कार्रवाई नोटिस पर विजय माल्या के जवाब के बाद की गई। पिछले दिनों पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट भी जारी किया गया था। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट रद्द करने के बाद अब बियर किंग अधिक दिनों तक विदेशों में नहीं रह पाऐंगे। भारत आने पर ईडी उन पर शिकंजा कस सकता है। इस बीच खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय अगले हफ्ते इंटरपोल से संपर्क करेगा।