उत्तराखंड में हो सकती है गेस्ट टीचर्स की नौकरी में बहाली

नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पूरे प्रदेश के सरकार व इंटरमीडिएट महाविद्यालय में 6214 गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति को लेकर रास्ता स्पष्ट करने वाले सरकारी आदेश को रद्द कर दिया गया। दरअसल 25 मई को जो शासन आदेश रद्द कर दिया गया है। उसमें न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया द्वारा यह कहा गया कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन ही है।

इतना ही नहीं राज्य सरकार को अनुमति दी गई है कि वे अगले वर्ष 31 मार्च तक अस्थायी नियुक्तियों को जारी रखा जा सकता है। यही नहीं इस तरह के आदेश में यह स्पष्ट हो गया है कि चालू वित्तीय वर्ष के बाद नियुक्तियां हो सकती हैं।

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि आलोक परमार और दूसरे व्यक्तियों ने जो याचिका दायर की है उसमें अतिथि शिक्षकों को नियमित रिक्तियों पर नियुक्तियां देने के सरकारी आदेश को चुनौती दे दी गई।

हालांकि न्यायालय में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऐसे 6214 अतिथि शिक्षकों को महत्व दिया जा रहा है जो योग्य हैं और उपलब्ध हैं इन शिक्षकों ने बीएड किया हुआ है।

पहला काम पढ़ाई का, दूजा चुनावी कार्य कराने का

भगवान बचाए अदालत के चक्कर से.....

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