UPSC में पूछे गए गलत प्रश्न की सुनवाई अब 1 अगस्त तक स्थगित

नई दिल्ली:  यूपीएससी परीक्षा में गलत प्रश्नो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को हुई सुनवाई में कहा कि 18 जून को हुई 2017 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने की अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी. 

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर की पीठ ने याचिका की एक प्रति केंद्र सरकार के वकील को मुहैया कराने को कहा और मंगलवार को सुनवाई करने का फैसला किया.   बता दे संघ लोक सेवा आयोग ने 18 जून को सिविल सर्विस के लिये प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी. जिसके दो प्रश्न पत्र होते हैं, जो 400 नंबर के होते हैं. वही प्रथम प्रश्न पत्र में गलत प्रश्न पूछे जाने का दावा कानून की छात्रा और परीक्षार्थी आशिता चावला ने किया.    

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