5 साल की सजा में ही शामिल होगी अंडर ट्रायल की अवधि

गुड़गांव : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने कैदियों को राहत देते हुए यह निर्णय लिया है कि 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा पाने वाले कैदियों के इस ड्युरेशन में अंडर ट्रायल की अवधि शामिल की जाएगी। अपराधी इस अविध के बाद पैरोल ले सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में भौंडसी जेल का निरीक्षण किया।

जेल का निरीक्षण करते समय उन्होंने जेल में महिला कैदियों से चर्चा की। दूसरी ओर कैदियों के लिए सुनिश्चित की जा रही व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। यही नहीं मुख्यमंत्री श्री खट्टर लीगल केयर एवं स्पोर्टस सेंटर पहुंचे। उल्लेखनीय है कि 5 वर्ष पूरे होने के बाद 1 माह की पैरोल दी जा सकती है।

यही नहीं सजा होने के पहले अंडर ट्रायल का समय पैरोल में शामिल नहीं रहता। यही नहीं उन्होंने कहा कि 2 वर्ष की सजा काट रहे कैदियों को 45 दिन और 10 वर्ष से अधिक की सजा नहीं मिल सकेगी। उन्होंने जो जानकारी ली, उसके तहत उन्हें बताया गया कि सभी जेलों में कंप्युटरीकरण हो रहा है। एक साॅफ्टवेयर तो ऐसा है जो कैदियों के लिए तैयार किया गया है। जिसमें कैदियों की प्रोफाईल शामिल है। इसके लिए आवागमन, कैंटीन, मेडिकल आदि सुविधाऐं बायोमिट्रिक से जुड़ी रहेंगी।

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