JNU विवाद : उमर और अनिर्बान को मिली जमानत

नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देशविरोधी नारे लगाने के आरोप में जेल में बंद विद्यार्थियों उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत स्वीकृत कर ली गई है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा इस मामले में 6 माह की अंतरिम जमानत दे दी गई है। इस मामले में दोनों विद्यार्थियों की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी।

आरोपियों वकील द्वारा न्यायालय से यह कहा गया कि सरकार की आलोचना करना नागरिक का अधिकार है। यह देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आ सकता है। न्यायालय ने 18 मार्च तक अपना निणर्य सुरक्षित रखा। दूसरी ओर आरोपियों के वकील द्वारा दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया।

इस मामले में यह भी कहा गया कि फोरेंसिक जांच में वीडियो से छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई है। न्यायालय में अभिभाषक द्वारा कहा गया कि इस तरह की नारेबाजी किए जाने को लेकर किसी भी व्यक्ति को पहचानना आसान नहीं है। अभिभाषक द्वारा दलील दी गई कि कार्यक्रम में बाहरी लोग भी थे।

दोनों की ओर से अभिभाषक ने दलील दी कि कन्हैया को इस मामले में जमानत दी जा चुकी है। जिसके कारण उन्हें भी जमानत मिलना चाहिए। इसके पूर्व इस मामले की सुनवाई में अनिर्बान की न्यायिक हिरासत को न्यायालय बढ़ा चुका था। 

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