उबर का आरोप, कामकाज में दखल दे रहे हैं अधिकारी, HC ने मांगा जवाब

नई दिल्ली : हाई कोर्ट ने उबर की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा गया है. उबर द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उनके कामकाज में अधिकारी दखल दे रहे हैं और इसे रोके जाने का अनुरोध किया गया है. याचिका में कहा गया है कि उबर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर राजधानी दिल्ली में डीजल से चलने वाली टैक्सी का इस्तेमाल करती है, ऐसे में सरकार को उनके परिचालन में दखल से रोका जाना चाहिए.

याचिका पर चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में प्रतिवादियों को 23 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है.

हालांकि, उबर की उस याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें उसने दिल्ली सरकार के 2006 की रेडियो टैक्सी योजना को चुनौती दी गई थी. कंपनी ने मोडिफाइड रेडियो टैक्सी स्कीम के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने इसे खारिज कर दिया था.

Related News