उबर रेप कांड : वाहन चालक शिवकुमार यादव दोषी करार

नई दिल्ली : बहुचर्चित उबर कैब रेप कांड को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस निर्णय में आरोपी वाहन चालक शिवकुमार यादव को दोषी करार दे दिया गया है। इस मसले पर सजा की घोषणा 23 अक्टूबर को की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने 7 अक्टूबर को दोनों ही पक्षों से दलील सुनी। जिसके बाद उन्होंने अपने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। मगर अभियोजन के अनुसार यह घटना बीते वर्ष 5 दिसंबर की बताई जाती है।

गुड़गांव में कंपनी में कार्य करने वाली पीड़िता इंद्रलोक से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान उबर कैब चला रहे वाहन चालक शिवकुमार ने उसे अपना शिकार बना लिया। आरोपी शिवकुमार यादव को 7 दिसंबर 2014 को मथुरा से पकड़ लिया गया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि पीड़ित की गवाही को भरोसे लायक माना जाए तो फिर इस आधार पर ही आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।

विशेष लोक अभियोजक ने इस मामले में कहा कि रिकाॅर्ड में शिवकुमार को दोषी ठहराए जाने को लेकर कई तरह की मत भिन्नता है। इस मामले में यादव की ओर से पेश हुए एडवोकेट डीके मिश्र ने दलील प्रस्तुत की कि अभियोजन की कहानी कई मसलों पर विरोधाभासी है। हालांकि यादव की ओर से दलील देने वाले डीके मिश्र ने यह भी कहा कि सबूत झूठे हैं और यादव के खिलाफ साजिश रची गई है लेकिन विशेष लोक अभियोजक पर इसका असर नहीं पड़ा। 

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